अध्यापक विद्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु यथा पासबुक में एंट्री /अपडेशन,ग्राम प्रधान से वार्ता /चेक पर हस्ताक्षर,एम डी एम सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे | यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरिक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन कि कटौती कि जाएगी |
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्र
देश शासन, के आदेश संख्या :867 /68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 में ‘Time and motion study’ के आधार पर शैक्षिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्राप्त है महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है1-समारोह / कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल / सम्बन्धित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालय के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा |
2- अध्यापक विद्यालय सम्बन्धी कार्य हेतु यथा पासबुक में एंट्री /अपडेशन,ग्राम प्रधान से वार्ता /चेक पर हस्ताक्षर,एम डी एम सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे | यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरिक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन कि कटौती कि जाएगी |
3-शिक्षक / शिक्षक संगठन द्वरा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जायेगा अपरिहार्य परिस्थतियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता कि जाएगी|
इस प्रकार शासन कि मनसा है कि विद्यालय अवधि में शिक्षक द्वारा मुख्यत शिक्षण कार्य एवं निर्धारित गतिविधिया कराइ जायं इसके अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग न किया जाय | अन्य कार्यक्रमों में विद्यालय अवधि के पूर्व या पश्चात ही प्रतिभाग किया जाय |ध्यान दिया जाय की विशेष अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय अवधि में किसी समारोह / कार्यक्रम आयोजित करने कि अनुमति न दी जाए|
उक्त बिंदु सहायक शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल ने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ ,मऊ बलिया को सम्बोधित पत्र में कहा है|