Sun. Sep 8th, 2024

वर्तमान में जिन छात्रों का कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है तथा जिनकी आयु 5 से 6 वर्षों के बीच है, उन्हें कक्षा-1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी। आदेश निर्गत होने के पश्चात् होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कक्षा-1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो उस शिक्षा सत्र के 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हैं।

वर्तमान में प्री-स्कूल (Nur

sery, LKG, UKG) में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो कक्षा-1 में दाखिले के समय 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जायेगा तथा उनके आगे की पढाई की निरंतरता में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षों में प्री- स्कूल (Nunery, LKG, UKG) कक्षायें संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु अर्ह न हो।

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