आदेश की अवमानना में बीएसए औरैया के खिलाफ जमानती वारंट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर
4D;ट ने कोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया को नियत तिथि पर बेसिक शिक्षा निर्देश दिया है।बर्खास्त विकलांग अधिकारी की कोर्ट के समक्ष सहायक अध्यापक की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कानपुर हाजिरी सुनिश्चित कराने का बहाली का मामला
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त सहायक अध्यापक कृष्ण मुरारी द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याची के अधिवक्ता घनश्याम मिश्रा ने बताया 1 के याची की नियुक्ति विकलांग कोटे के तहत
2011 में सहायक अध्यापक के पद पर बलिया जिले में हुई थी। वर्ष 2017 में याची का स्थानांतरण औरैया जिले में हुआ। उसी वर्ष विभागों में नियुक्ति पाए विकलांग अभ्यर्थियों की जांच का शासनादेश जारी हुआ। शासनादेश के अनुपालन में याची की जांच उपनिदेशक के समक्ष की गई। जिसकी रिपोर्ट बीएसए औरैया के समक्ष नियत समय में नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने याची को फर्जी विकलांग प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाते हुए बर्खास्त करते हुए 2011 से मिले वेतन की वसूली का आदेश दे दिया, साथ ही एफआईआर भी दर्ज करवा दी। याची ने एफआईआर को हाईकोर्ट और बर्खास्तगी और वेतन वसूली के आदेश को विभागीय अपील में चुनौती दी थी।