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अब तीन साल की सेवा पर शिक्षकों का होगा तबादला

प्रयागराज, प्रदेश के 331 अशासकी’

F; सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का एकल स्थानांतरण पांच की बजाय अब तीन साल में होगा। नियमावली में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। शासन के संयुक्त सचिव प्रेम कुमार पांडेय ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. ब्रह्मदेव से नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली का प्रस्ताव मांगा है।

शासन ने निदेशक से नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग की धारा 27 की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयनित शिक्षकों के लिए आसन (पदस्थापन)

■ अब नए सिरे से बनाई जाएगी नियमावली

■ शासन ने उच्च शिक्षा निदेशक से प्रस्ताव मांगा

व्यवस्था और कार्यरत शिक्षकों के एकल स्थानांतरण नियमावली दोनों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत नियमावली का प्रस्ताव हिन्दी व अंग्रेजी में तैयार कर मांगा है। कैबिनेट से 23 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 पास होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 निरस्त हो गया है।

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