Wed. Feb 5th, 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 2,234 अभ्यर्थियों का एक अंक बढ़ाकर दो महीने में नई योग्यता सूची तैयार करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा, समय सीमा के अंदर यह काम पूरा न हो, तो याचीगण न्यायालय के समक्ष आने के लिए स्वतंत्र होंगे। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल सहित अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया।

बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्&

#x930;ताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने हलफनामा दाखिल किया। हाईकोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने एक अंक बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय मांगा है, ताकि नई सूची बेसिक शिक्षा विभाग को भेज सकें।

बेसिक शिक्षा सचिव ने कोर्ट से इस सूची के बाद नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए दो माह का समय मांगा। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया दो माह में पूरा करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए याचियों व अभ्यर्थियों के दावे को सही माना और एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया था, मगर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर यह आदेश दिया।

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