लखनऊ- कैबिनेट ने प्रदेश में राज्य सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थानोंके कर्मचारियों के लिए लाभत्रयी फैसला नियमावली के संशोधन पर सहमति दे दी है। विभाग के अनुसार पूर्व में इन संस्थान के कर्मचारियों के लिए बीमा, सीपीएफ, पेंशन देने संबंधित निर्णय लागू किए गए थे। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने के बाद यह व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई हैं। इसे देखते हुए पुरानी योजना को संशोधित/ विलोपित किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस पर सहमति दी गई है।