Fri. Oct 18th, 2024

बदायूं – जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के खिलाफ बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को सक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिले में कई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन विद्यालयों में शिकंजा कसने के लिए बीएसए स्वाती भारती ने खंड शिक्षा अधिकारियों को बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाध्यापक और संचालकों पर कार्रवाई के सक्त निर्देश दिए हैं। बीएसए स्वाती भारती ने कहा कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल स्थापित और संचालित नहीं किया जाएगा। बिना मान्यता के संचालित मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है, चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है। एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। उल्लखन जारी रखने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन अर्थदंड निर्धारित किया जाएगा।

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