माध्यमिक विद्यालयों के 21 शिक्षकों और कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में दो करोड़ रुपये की अनियमितता पकड़ी गई है। डीआईओएस लेखा विभाग के लेखाकार और बरिष्ठ लिपिक पर छिना अधिकृत अनुमति के निजी बैंक में खाता खोलने और डीआईओएस केरार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर वरिष्ठ लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला निदेशालय को संदर्भित हुआ है। शिक्षक न्यू पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएस का पैसा एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी में निवेश किया जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने निवेश करने के लिए सात और निजी बैंक को अधिकृत किया है। एनपीएस का पैसा निवेश करने के लिए डीआईओएस को शासन से पासवर्ड आवंटित है। सात आवंटित बैंकों में खाता खुलवाने के लिए डीआईओएस की अनुमति जरूरी है। शासन स्तर से एनपीएस की शिकायतों की जांच हो रही है। बिजनौर के मामलों की जांच हुई तो डीआईओएस की बिना अनुमति के निजी बैंक में खाता खोलकर पैसा जमा करने का मामला पकड़ में आया। इससे 21 शिक्षकों और कर्मचारियों का करीब दो करोड फंस गया है। विस्तृत जांच प्राचार्य/उपनिदेशक महावीर को सौंपी गई है।