प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) की तैनाती व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में जो व्यवस्था है उसके अनुसार शिक्षकों का चयन तो नया आयोग करेगा लेकिन तैनाती शिक्षा निदेशालय से होगी। इससे पहले तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयन के बाद पैनल अपनी वेबसाइट पर जारी करता था और जिला विद्यालय निरीक्षक स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराते थे। अब आयोग को रिक्तियों की सूचना प्राधिकृत अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा निदेशक) के माध्यम से मिलेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष तैयार पैनल माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजेगा। शिक्षा निदेशक की ओर से अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पांच संस्थाओं की अधिमानता ली जाएगी। वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमानता की संस्था में उसका आवंटन होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के सभी पांचों स्कूल उससे अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थी को आवंटित हो गए हैं तो शिक्षा निदेशक अपने स्तर से कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकेंगे।