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लखनऊ – शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी व बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक माधव प्रसाद चतुर्वेदी को दोषी ठहराते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे रवि कुमार गुप्ता ने दस साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है। कोर्ट में सरकारी वकील सीमा सिंह ने तर्क देकर बताया की पीड़िता ने 29 दिसंबर 2018 को उच्चाधिकारियों के जरिए महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि फेसबुक पर उसका परिचय बस्ती जनपद निवासी व बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक माधव प्रसाद चतुर्वेदी से हुआ था। माधव ने खुद को अविवाहित बताया और होटल में उसकी मांग में सिंदूर लगा दिया। इसके बाद कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि माधव लंबे समय तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसके बाद पीड़िता ने माधव प्रसाद चतुर्वेदी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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