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अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण आफलाइन प्रक्रिया अपनाकर किए जाएंगे। 30 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि वह पारदर्शिता के लिए कमेटी का गठन कर सकते हैं। वहीं राजकीय माध्यमिक स्कूलों में आनलाइन माध्यम से स्थानांतरण किए जाएंगे।विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा केके गुप्ता की ओर से आफलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया। आवेदन करने वाले शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूलों के प्रबंधक अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक खाली पदों का ब्योरा जुटाकर इसका सत्यापन करेंगे। निराश्रित महिला, असाध्य रोगी, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नियमों का पालन करते हुए ही स्थानांतरण किया जाएगा। एडेड स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के लिए प्रबंधक से अनापत्ति लेना आवश्यक है, ऐसे में यहां स्थानांतरण आफलाइन माध्यम से ही होंगे।

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