Fri. Jan 9th, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दो माह के अंदर बकाया सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची को सहायक अध्यापक का वेतन दिया गया, जबकि उसने संस्थान में सेवाएं प्रधानाध्यापक के रूप में दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत ने रामपुर के सौरभ पांडेय व 35 अन्य की याचिका पर दिया है। याची रामपुर के स्कूलों में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन, उन्हें वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है। प्रधानाध्यापकों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगाई। दलील दी कि वह सभी राज किशोरी कुशवाह के मामले में निर्धारित विधि व्यवस्था के मुताबिक वेतन पाने के हकदार हैं।

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