Thu. Sep 19th, 2024

क्षेत्र में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित न होने की अब बीईओ को हलफनामा देना होगा। संचालित विद्यालयों को तत्काल बंद कराएंगे। अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेसिक स्कूलों में दर्ज कराएंगे। संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी ठोकेंगे। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जुड़ी बुधवार को हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर बीएसए ने यह आदेश दिया है।जिले में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की भरमार है। मोटी फीस लेकर भविष्य गढ़ने की गारंटी ली जा रही है। बुधवार को हिन्दुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस पर बीएसए ने सभी 15 बीईओ को आदेश जारी किया है। जिसमें अपने क्षेत्र में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल बंद कराने के साथ एक भी अमान्य विद्यालय का संचालन न होने का हलफनामा भी बीएसए कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। हलफनामा के आधार पर बीएसए टीम गठित कर चिंहित किए गए विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कराएंगे। निरीक्षण आख्या के आधार पर संबंधित क्षेत्रों के बीईओ से जवाब तलब किया जाएगा।

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