पंचायत चुनाव में इंटरनेट मीडिया पर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के मामले में शिक्षा क्षेत्र परसपुर के धमरैया में तैनात सहायक अध्यापक विजय प्रकाश मिश्र पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी नेहा शर्मा से की गई थी। इस आरोप की जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रही रेनू दुबे की शिकायत पर जांच की गई थी।उन्होंने शिकायत में कहा था कि विजय प्रकाश मिश्र ने फेसबुक के माध्यम से अपने पिता प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्र के पक्ष में मतदान करने व जिताने की अपील की है। जो आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 तथा उप्र सरकारी सेवक नियमावली 1999 का उल्लंघन है। इस आरोप की प्रारंभिक पुष्टि होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने शुक्रवार को विजय प्रकाश मिश्र को निलंबित कर दिया। उन्हें आरोप पत्र देने व जांच पूरी करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी गीताजंली को दी है। निलंबन के दौरान वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।