बेसिक शिक्षा के स्कूलों में लंबे समय से पदोन्नति न होने से बतौर इंचार्ज काम कर रहे 17 शिक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग को हिदायद दी है कि भुगतान भी दो माह में करना होगा। यह आदेश गुरुवार को जितेंद्र सिंह सेंगर समेत 17 शिक्षकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिया है। जिले के इंचार्ज शिक्षकों की ओर से हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता जितेंद्र सिंह सेंगर और 16 अन्य शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक का वेतन दिलाने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जारी करते हुए सभी 17 इंचार्ज शिक्षकों को हेड मास्टर का वेतन देने के आदेश दिए। याचिका में कहा था कि वह विद्यालय में कई वर्षों से हेड मास्टर का काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है।