शिक्षामित्र स्पेशल
👉 शिक्षामित्रों /अनुदेशकों
15;ो प्रथम दो बच्चों के लिए 90-90 दिन अर्थात कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।👉 शिक्षामित्रों को चिकित्साअवकाश ,CCL, LWP देय नहीं है।
👉 शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश देय है।आकस्मिक अवकाश समाप्त होने पर या आकस्मिक अवकाश से इतर अनुपस्थिति पर मानदेय में कटौती की जाती है।
👉 शिक्षामित्र कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अपने प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य करेंगे।