Fri. Apr 18th, 2025

शिक्षामित्र स्पेशल

👉 शिक्षामित्रों /अनुदेशकों

15;ो प्रथम दो बच्चों के लिए 90-90 दिन अर्थात कुल 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

👉 शिक्षामित्रों को चिकित्साअवकाश ,CCL, LWP देय नहीं है।

👉 शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष में 11 आकस्मिक अवकाश देय है।आकस्मिक अवकाश समाप्त होने पर या आकस्मिक अवकाश से इतर अनुपस्थिति पर मानदेय में कटौती की जाती है।

👉 शिक्षामित्र कक्षा 1 से कक्षा 5 तक अपने प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार शिक्षण कार्य करेंगे।

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