भारत सरकार द्वारालोकसभा में पारित कराए गए वित्त विधोयक-2025 के माध्यम से सिविल सेवा पेंशन नियमावली में बदलाव कर दिया गया है, जिससे सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर सरकार को पेंशनरों में भेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इससे जहां एक ओर सरकार ने पुरानी सुनिश्चित पेंशन योजना ओपीएस बहाल करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया।दूसरी ओर इस बदलाव से पुराने पेंशनर्स के सामने भी 8वें वेतन आयोगके लाभों से वंचित होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर आगामी 22 अप्रैल को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में और उप्र सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन तथा उप्र शिक्षक महासंघ के संयुक्त आह्वान पर प्रदेश के समस्त जनपदों में धरना-प्रदर्शन, विरोध सभाएं कर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम घोषित किया गया है।