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विकास खंड लालगंज के पीएम श्री विद्यालय तारापुर में वरिष्ठ शिक्षकों की तैनाती के बावजूद प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक को इंचार्ज बनाए जाने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। बताते हैं कि नियमों को दरकिनार करते हुए पूर्व में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शिक्षक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक बना दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अब इस मामले में ग्रामीणों ने सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सात बिंदुओं की सूचनाएं मांगी है जिससे पूरे खेल का खुलासा हो सके। जो सूचनाएं मांगी गई है उसमें पीएम श्री तारापुर विद्यालय के संविलियन के उपरांत कार्यरत कुल शिक्षको की संख्या, पीएम श्री विद्यालय तारापुर में प्राथमिक स्तर व जूनियर स्तर में कार्यरत अध्यापकों की अलग अलग संख्या, पीएम श्री विद्यालय तारापुर में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता शासनादेश के अनुसार अवरोही क्रम में, वर्तमान में विद्यालय के प्रभारकिसके पास है प्रभार सौंपे जाने का सक्षम अधिकारी का आदेश की प्रमाणित कॉपी, यदि विद्यालय का प्रभार कनिष्ठ अध्यापक के पास है तो वरिष्ठ शिक्षको के प्रभार न लेने का कारण व उसकी प्रमाणित कॉपी, विद्यालय के संविलियन के उपरांत वर्तमान सत्र तक एसएमसी खाते से उपभोग की गई धनराशि का विवरण व उसकी एक प्रमाणित कॉपी, विद्यालय के संविलियन के उपरांत सत्रवार छात्र संख्या व प्रमाणित कॉपी जैसे प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही उक्त शिक्षक द्वारा कराए गए खर्च की कमेटी बनाकर जांच की भी मांग ग्रामीणों ने की है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश 1705/68-5-2018 के मुताबिक विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक ही विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करेगा। यही नहीं, स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों की उपस्थिति, आकस्मिक अवकाश जैसे महत्वपूर्ण मामले के लिए भी कनिष्ठ शिक्षक की परिक्रमा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों को करना पड़ रहा है।

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