Sun. Jan 18th, 2026

सरकार ने गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था को संशोधित कर अब और कड़े नियमों तथा सख़्त निगरानी के साथ लागू कर दिया है।आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए माता-पिता व बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। पहली बार जिलास्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। इस समिति में दर्जन भर से अधिक जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस व्यवस्था का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनाथ, निराश्रित, एचआईवी/एड्स व कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चों तथा दिव्यांगजन परिवारों के बच्चों को मिलेगा। साथ ही, जिन परिवारों की वार्षिक आय श्एक लाख तक है, उनके बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। महानिदेशक कंचन वर्मा का कहना है कि प्रवेश के बाद विद्यालय को उसकी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल एवं यू-डायस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए अपार आईडी बनानी होगी।

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