इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) विज्ञान पद की योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। अव मामले की सुनवाई 22 सितंबर होगी। ।। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने दिया है।प्रयागराज के हेमंत कुमार, राज वहादुर सिंह, विवेक कुमार, अब्दुल कादिर अंसारी ने टीजीटी विज्ञान विषय के लिए केवल भौतिकी और रसायन को अनिवार्य विषय मानने वाले सर्कुलर के विरोध में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि 22 अप्रैल 2024 के सर्कुलर में निर्धारित योग्यता को असंवैधानिक घोषित किया जाए। टीजीटी विज्ञान पद की योग्यता में जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान) को भी शामिल करने का निर्देश दियाव्याची प्राणी विज्ञान वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विषय में स्नातक हैं। ऐसे में उन्हें टीजीटी विज्ञान पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार के वकील याचिका का विरोध करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।