इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर हुए आदेश के पूर्ण अनुपालन का हलफनामा मांगा है। साथ ही कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर अगली सुनवाई की तिथि 27 अक्तूबर को हाजिर हों। कोर्ट उस दिन आदेश की अवहेलना का अवमानना आरोप तय करेगी।यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने विवेकानंद की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट के गत 21 अगस्त के आदेश पर कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूली शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा, सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड हाजिर हुए। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की हाजिरी से छूट मांगी गई और हलफनामादाखिल कर आदेश का पालन करने को चार सप्ताह का समय मांगा गया।