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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता बढ़ाने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सीडी सिंह ने दिया है। याचिका के अनुसार अब तक इस प्रवक्ता भर्ती की न्यूनतम योग्यता केवल स्नातकोत्तर डिग्री थी। हाल ही में सरकार ने संशोधन कर बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया है। इस बदलाव से हज़ारों छात्र प्रभावित हुए हैं। याचियों का कहना है कि वे नई नियमावली का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन अचानक इसे लागू करना अन्यायपूर्ण है। याचियों के अधिवक्ता सरोज कुमार यादव का कहना है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी वर्ष 2022 में प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किया था लेकिन वहां सरकार ने पहले से तैयारी कर रहे छात्रों को एक बार का अवसर दिया था।

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