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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने लालता प्रसाद और 33 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब तक प्रवक्ता भर्ती के लिए केवल स्नातकोत्तर डिग्री की ही आवश्यकता होती थी लेकिन सरकार ने अचानक इसमें बदलाव करके बीएड डिग्री को भी अनिवार्य कर दिया है। इससे याची प्रभावित हुए हैं और यह अन्यायपूर्ण है। जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करने वाली उम्मीदवारों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।याची अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि पिछली जीआईसी भर्ती 2020 में कई याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा तक पहुंचे थे।यदि इस बार उन्हें बाहर कर दिया जाता है तो अगली भर्ती तक वे अधिकतम आयुसीमा पार कर जाएंगे। उन्होंने दिल्ली सरकार के उदाहरण का हवाला देते हुए मांग की है कि छात्रों को इस भर्ती में अंतिम अवसर दिया जाए। यह शर्त रखी जाए कि चयनित उम्मीदवार 2-3 साल के भीतर बीएड की डिग्री प्राप्त कर लें।वहीं, प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय मांगा तो कोर्ट ने इजाजत दे दी लेकिन कहा है कि अगली तारीख पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

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