हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की नागरिकता छिपाकर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करने की आरोपी शुमायला खान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने दिया है की सुनवाई सात अक्तूबर कोयाची शुमायला खान के खिलाफ बरेली में मुकदमा दर्ज है। खंड शिक्षा अधिकारी भानु शंकर ने 17 जनवरी को फतेहगंज पश्चिमी थाने में मुकदमादर्ज कराया है। आरोप है कि वह पाकिस्तानी नागरिक हैं और फर्जी निवास प्रमाणपत्र के आधार पर वह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनी हैं। वह छह नवंबर 2015 से बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के माधोपुर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही हैं। याची ने दर्ज मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुकदमा रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में में मुख्य मुद्दा याचिकाकर्ता की नागरिकता से संबंधित है। ऐसे में अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।