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परिवार के सदस्यों को किस अवधि तक और किस क्रम में कुटुंब पेंशन देय है?

एक समय में परिवार के एक सदस्य &#

x915;ो कुटुंब पेंशन देय होती है, उसका क्रम और अवधि निम्नवत् है:

क) विधवा या विधुर के मामले में, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक जो भी पहले हो। निःसंतान विधवा को उसके पुनर्विवाह के बाद भी कुटुंब पेंशन दी जाती रहेगी, यदि सभी स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उसपर देय महंगाई राहत से कम है।

ख) विधुर अपात्र हो जाता है जब विधवा या तो 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपनी आयु के क्रम में 25 वर्ष की आयु होने तक अथवा विवाह करने तक अथवा न्यूनतम कुटुंब पेंशन और उस पर देय महंगाई राहत के योग से अधिक राशि अर्जित करना शुरू करने तक ।

ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के बाद किसी ऐसे पुत्र/पुत्री को, जिसे कोई मानसिक विकार या विकलांगता ( मानसिक मंदा मंदबुद्धि सहित) हो या शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग पुत्र/पुत्री जो आजीविका के अर्जन में असमर्थ हो। (घ) यदि कोई भी पति/पत्नी / 25 वर्ष से कम आयु के बच्चे 25 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग बच्चे, कुटुंब पेंशन के पात्र न हो, तो आयु के वरिष्ठता क्रम में कुटुंब पेंशन 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित/ विधवा / तलाकशुदा पुत्री को मंजूर की जा सकती है।

घ.) उसके बाद कुटुंब पेंशन ऐसे माता-पिता को दी जा सकती है, जो सरकारी कर्मचारी के जीवित रहने के दौरान उसपर पूरी तरह आश्रित थे। च) विकलांग सहोदर (भाई बहन), जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पहले उस पर आश्रित थे, उन्हें आजीवन पेंशन दी जाती है।

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