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अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना (एपीएस) की धनराशि बिना संबंधित से अनुमति लिए निजी बीमा कंपनियों में लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। प्रदेश के 25 जिलों के कुल 4257 शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मचारियों की पेंशन राशि को निर्धारित तीन बीमा कंपनियों से हटाकर दूसरी निजी बीमा कंपनियों में लगाने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेंद्र देव के निर्देश पर एफआइआर दर्ज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। प्रयागराज सहित कुछ जिलों में पहले ही एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय उप शिक्षा निदेशकों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, वित्त एवं लेखाधिकारी को भेजे पत्र में बताया है कुल 4257 प्रान नंबरों की पेंशन की राशि निजी बीमा कंपनी में लगाए जाने का प्रकरण सामने आया है। कासगंज में 38, बिजनौर में 21, झांसी में 20, रामपुर में चार शिक्षकों/कर्मचारियों की पेंशन की धनराशि निजी बीमा कंपनी में लगाई गई है। देवरिया, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ में दो-दो तथा आंबेडकरनगर, चित्रकूट, फतेहपुर, मेरठ, आगरा, बाराबंकी और सोनभद्र में एक-एक प्रकरण प्रकाश में आए हैं।

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