Fri. Oct 18th, 2024

अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के बाद स्थानान्तरित जिले में शिक्षकों के घर से स्कूल की दूरी 50-55 किमी होने पर विवाद होने लगा है। शिक्षकों का कहना है कि आवेदन करते समय कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि स्थानांतरण स्कूल से स्कूल किए जाएंगे। इससे पहले से पहले जो भी स्थानांतरण हुए थे उनमें जिले से जिला आवंटित हुआ था। बाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से काउंसिलिंग के बाद ऑनलाइन स्कूल आवंटन हुआ।जिले में स्कूल आवंटन बीएसए करते हैं, लेकिन इस आदेश से स्कूल आवंटन सचिव ने कर दिया है। यदि स्कूल से स्कूल ही ट्रांसफर करना है तो नए जनपद में शिक्षकों की वरिष्ठता समाप्त नहीं होनी चाहिए। यही नहीं अभी तक जो भी अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हुए हैं उसमें कार्यमुक्त होने की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन इस बार सबको अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए हैं।

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