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परिषदीय विद्यालयों में अब लगातार 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने वाले और किसी भी परीक्षा में 35 फीसदी से कम नंबर लाने वाले छात्रों को आउट ऑफ स्कूल की श्रेणी में रखा जाएगा। शासन ने आउट ऑफ स्कूल की परिभाषा में बदलाव करते हुए स्कूलों को बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमकेएस सुंदरम के अनुसार 6 से 14 साल कोई बालक नामांकित नहीं है तो वह बिना विद्यालय का माना जाएगा। नामांकन के एक साल में लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा। अगर वार्षिक मूल्यांकन में 35 फीसदी से कम नंबर मिले हैं तो ऐसे बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। उन्होंने हर तिमाही होने वाली बैठक में ऐसे बच्चों के अभिभावकों की काउंसिलिंग कराकर पठन- पाठन में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने सभी डीएम को भेजे पत्र में कहा कि यदि बच्चा लगातार तीन दिन बिना कारण के अनुपस्थित रहता है तो फोन पर अभिभावक से संपर्क कर बुलावा टोली को भेजें। यदि बच्चा छह दिन या उससे अधिक अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक गृह भ्रमण कर बच्चे के आने तक लगातार फॉलोअप करें।

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