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प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित नीति निर्धारण तथा उच्च शिक्षा में नए प्रयोगों व कार्यक्रमों को बढ़ावा देने वाली संस्था ही संसाधन विहीन है। वर्ष 1995 में गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद नामक इस संस्था में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष के दो और सदस्य के आधा दर्जन पद रिक्त हैं।केंद्र सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह सिफारिश की गई थी कि उच्च शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय राज्य उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से किया जाएगा। लखनऊ में इसका कार्यालय इंदिरा भवन में है। इसमें अध्यक्ष पद पर विख्यात शिक्षाविद् की नियुक्ति का प्रावधान है, जो या तो कुलपति रहा हो या केंद्र सरकार के अपर सचिव स्तर या उससे उच्च स्तर का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी रहा हो। इसी तरह शिक्षा जगत से ही दो उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का प्रावधान है।

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