Wed. May 6th, 2026

समायोजन (एकल विद्यालय) ब्रेकिंग

आर टी ई एक्ट नियमावली के विपरीत समायोजन कर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को एकल विद्यालय कर देने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर निर्णय देते हुए माननीय कोर्ट का आदेश :-

ऐसे समायोजन जिसमें विद्यालय एकल हो गया है (शिक्षामित्र को पृथक मानते हुए) अर्थात केवल एक सहायक अध्यापक शेष रह गया है, में तत्काल उक्त स्थानांतरित शिक्षक के समायोजन को निरस्त करें और उक्त शिक्षक को वापस उसी विद्यालय में वापस करते हुए कार्यभार ग्रहण कराएं, आदेश के पालन की रिपोर्ट अग्रिम तारीख तक बी एस ए प्रस्तुत करें।

याचिका जनपद – औरैया के एक शिक्षक ने की थी, जिसके क्रम में याची को उक्त वाद पर यह निर्णय माननीय कोर्ट ने दिया है।

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