Mon. Sep 15th, 2025

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती में खैर औद्योगिक इंटर कॉलेज के 21 अध्यापकों के चयन को अनुमोदित न करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चयन में 12 मार्च 2018 के शासनादेश शासनादेश लागू होना चाहिए था और शासनादेश से बदले नियमों का चयन प्रक्रिया में पालन जरूरी था। भर्ती में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश ने मेराजुल हक व 20 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार, कॉलेज की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती की अनुमति से सात जनवरी 2018 को प्रधानाचार्य व 29 एलटी ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पद भरने का प्रस्ताव किया। आठ फरवरी 2018 को चयन समिति गठित की गई और 27 फरवरी 2018 को प्रधानाचार्य पद पर मोहम्मद याहिया के चयन का शिक्षा निदेशक ने 27 फरवरी 2018 को अनुमोदन कर दिया। इसके बाद 24 अप्रैल 2018 को एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला और आवेदन मांगे गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *