Sat. Jan 17th, 2026


राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सदस्य अब क्यूआर कोड से भी खाते में निवेश कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने छह दिसंबर से यह सुविधा शुरू कर दी है। डी-रेमिट वर्चुअल आईडी के तहत यह सुविधा मिलेगी। इससे भुगतान तेज होगा और एक दिन में निवेश की राशि खाते में दर्ज होगी। हर डी-रेमिट आईडी के लिए अलग क्यूआर कोड है। इसके लिए सदस्यों के पास डी-रेमिट आईडी होनी जरूरी है। इसमें सदस्यों को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाए बिना एनपीएस खाते (टियर 1 और 2) में सीधे बैंक खाते से राशि जमा करने की मंजूरी होगी। साल 2020 में पेंशन फंड नियामक ने डी-रेमिट सुविधा शुरू की थी। सदस्यों को डी-रेमिट वर्चुअल आईडी बनानी पड़ती है, जो एनपीएस के स्थायी खाता संख्या से लिंक होती है। सदस्य बैंक खातों से सीधे एनसीएस खातों में राशि हस्तांतरित कर सकते हैं।

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