औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) व पालीटेक्निक संस्थानों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल पर चलाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अभी तक एक निजी संस्था को दो आइटीआइ व तीन पालीटेक्निक संस्थान यानी कुल पांच संस्थान ही पीपीपी माडल पर चलाने के लिए दिए जा सकते थे। अब 20 संस्थानों को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए एक निजी संस्था को दिया जा सकेगा। प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा – एम देवराज के मुताबिक 17 नवंबर, 2020 को जारी शासनादेश में संशोधन किया गया है। इसे बुधवार 5 को जारी कर दिया गया। ऐसे में अब 5 निविदा के माध्यम से निजी संस्थानों 1 को पहले चार गुणा अधिक संस्थान पीपीपी माडल पर चलाने के लिए दिए जा सकेंगे। दरअसल बीते दिनों 39 आइटीआइ को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए निविदा जारी की गई थी लेकिन मात्र आठ आइटीआइ ही निजी संस्थाओं को दी जा सकीं। दोबारा 31 आइटीआइ को पीपीपी माडल पर चलाने के लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। फिलहाल, अब नए नियमों के लागू होने से इन आइटीआइ की शुरुआत की जा सकेगी। विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक ही गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। यही नहीं अभी तक यह भी व्यवस्था थी कि अगर वह सिर्फ पालीटेक्निक चलाना चाहता है या फिर सिर्फ आइटीआइ ही चलाना चाहता है तो उसे मात्र छह संस्थान ही चलाने की अनुमति दी जाती थी। अब कोई झंझट नहीं होगा।